मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
Prime News Network
2026-02-24 14:15:50